नयी दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने नगर निकायों को पूर्वी दिल्ली में मयूर विहार के एक पार्क में किसी सार्वजनिक कार्यक्रम की इजाजत नहीं देने का निर्देश दिया है। अधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति जावेद रहीम की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि यदि पार्क शादी और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए दिया जाता है, तो वहां पेड़ पौधों को नुकसान पहुंच सकता है।पीठ ने कहा कि चूंकि किसी भी प्रतिवादी ने मामले में जवाब दाखिल नहीं किया, इसलिए हमने अंतरिम आदेश के लिए अर्जी देने वाले की दलील को उचित पाया है। पार्क का आकार बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए पौधों को नुकसान पहुंचने की संभावना है। अधिकरण ने कहा, ‘इसलिए हम प्रतिवादियों को पार्क में सार्वजनिक कार्यक्रम की इजाजत देने से रोकते हैं।’ पीठ ने इस विषय की सुनवाई के लिए अगली तारीख 23 जुलाई तय की है। गौरतलब है कि पीठ स्थानीय निवासी शालिनी त्यागी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने मयूर विहार फेज-2 के महावीर वाटिका में पेड़ो को काटे जाने पर रोक लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। याचिका में कहा गया है कि 25 पेड़ काट डाले गए और नगर निकायों की योजना और भी पेड़ काटने की है।
3 Jul 2018
पूर्वी दिल्ली के एक पार्क में नहीं होगा कोई सार्वजनिक कार्यक्रम: एनजीटी
पूर्वी दिल्ली के एक पार्क में नहीं होगा कोई सार्वजनिक कार्यक्रम: एनजीटी
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July 03, 2018
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